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Pakistan: इमरान खान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, चुनाव आयोग ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Pakistan News पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अवमानना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को आदेश दिया है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करे और आयोग के सामने पेश करे। इससे पहले भी आयोग ने इमरान खान और अन्य लोगों को इस मामले में जमानती वारंट भेजा था लेकिन उसे बार-बार नजरअंदाज कर दिया गया था।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 25 Jul 2023 09:51 AM (IST)
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पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट
इस्लामाबाद, एपी। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने सोमवार को अवमानना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। स्थानीय समाचार चैनल डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को खान को गिरफ्तार करने और मंगलवार को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया।

पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी और अन्य समेत इमरान खान के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनावी निगरानीकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था।

आयोग ने जारी किया था जमानती वारंट

वारंट के मुताबिक, इमरान खान ने आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट को 16 जनवरी और 2 मार्च को नजरअंदाज किया था। चुनाव पैनल ने इस्लामाबाद महानिरीक्षक को इमरान खान को गिरफ्तार करने और 25 जुलाई की सुबह 10 बजे उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने पिछले साल पीटीआई प्रमुख और पार्टी के दो पूर्व नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

कई कानूनी मामले में उलझे इमरान खान

पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान विभिन्न अदालतों में कई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया था। पोल पैनल के अनुरोध का पालन करने के बजाय, तीन व्यक्तियों ने कानूनी आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में ईसीपी नोटिस और अवमानना कार्यवाही को चुनौती दी।

जमानती वारंट के बाद भी नहीं हुए पेश

जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को इमरान खान, चौधरी और पीटीआई नेता असद उमर के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद, 21 जून को आयोग ने जुलाई में इमरान, फवाद और उमर पर औपचारिक रूप से आरोप लगाने का फैसला किया। 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान समन के बावजूद तीनों में से कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। नतीजतन, ईसीपी ने इमरान खान और फवाद चौधरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।