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Pakistan: फर्जी डिग्री मामले में गिलगित-बाल्टिस्‍तान के पूर्व मुख्यमंत्री को झटका, खालिद खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Pakistan वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिदायत अली ने गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री की बार-बार अनुपस्थिति के कारण उनके लिए जमानती गिरफ्तारी आदेश जारी किया। एआरवाई न्यूज के मुताबिक हालांकि खुर्शीद ने लंदन से कानूनी डिग्री के साथ स्नातक होने का दावा किया है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। खालिद खुर्शीद दिसंबर 2020 से पद पर थे और उन्हें पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान का करीबी सहयोगी माना जाता है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Thu, 18 Apr 2024 10:17 AM (IST)
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गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) खालिद खुर्शीद खान (फोटो- ANI)
एएनआई, गिलगित-बाल्टिस्तान [पीओके]। फर्जी डिग्री मामले में गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) खालिद खुर्शीद खान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिदायत अली ने गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री की बार-बार अनुपस्थिति के कारण उनके लिए जमानती गिरफ्तारी आदेश जारी किया।

एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की गिलगित-बाल्टिस्तान शाखा के अध्यक्ष खालिद खुर्शीद ने एक हलफनामा और एक जाली दस्तावेज जमा करके उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके अलावा, गिलगित-बाल्टिस्तान बार काउंसिल से वकील का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय से फर्जी कानून की डिग्री का भी दावा किया।

पूर्व सीएम को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर सुनाया गया फैसला 

रिपोर्ट में कहा गया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान मुख्य न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने जुलाई 2023 में जीबी असेंबली के सदस्य शहजाद आगा द्वारा फर्जी डिग्री मामले में खालिद खुर्शीद खान को अयोग्य ठहराने वाली याचिका के संबंध में फैसला सुनाया।

कानूनी डिग्री के साथ स्नातक होने का किया था दावा 

इस मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि खुर्शीद को अनुच्छेद 62 और 63 के अनुसार अयोग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनकी कानून की डिग्री फर्जी थी। एआरवाई न्यूज के मुताबिक, हालांकि खुर्शीद ने लंदन से कानूनी डिग्री के साथ स्नातक होने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है।

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