'बुशरा बीबी को खिलाया जा रहा टॉयलेट क्लीनर मिला हुआ खाना', इमरान खान का दावा
पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर मिला हुआ भोजन दिया गया था। शुक्रवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में पीएस190 मिलियन भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने न्यायाधीश नासिर जावेद राणा से कहा कि अदालत कक्ष में अतिरिक्त दीवारें खड़ी कर दी गई हैं।
एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर मिला हुआ भोजन दिया गया था।
शुक्रवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में पीएस190 मिलियन भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान, इमरान खान ने न्यायाधीश नासिर जावेद राणा से कहा कि अदालत कक्ष में अतिरिक्त दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे बंद अदालत जैसा माहौल हो गया है।
इमरान ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. असीम यूसुफ ने बुशरा बीबी का परीक्षण शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराने का सुझाव दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) अस्पताल में परीक्षण कराने पर अड़ा हुआ है।
बुशरा के पेट में टॉयलेट क्लीनर के कारण जलन होती थी: इमरान
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया था, जिससे उनके पेट में रोजाना जलन होती थी।
इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया था, जिससे रोज-रोज पेट में जलन होने के साथ उनकी तबीयत खराब हो रही थी।
इमरान को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की नसीहत
अदालत ने इमरान खान को सुनवाई के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से परहेज करने की सलाह दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जवाब में, इमरान ने कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए पत्रकारों से बात की।
अदालत ने मर्यादा के महत्व पर जोर देते हुए सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, जवाब में खान ने कहा कि जेल प्रशासन सुनवाई के बाद मीडिया को कोर्ट रूम से हटा देता है। उन्होंने अदालत से सुनवाई के बाद पत्रकारों से 10 मिनट की बातचीत की अनुमति देने का भी आग्रह किया।