Pakistan: 'बिना वजह कैद नहीं इमरान खान, कई मामलों में हुई है दोषसिद्धी', पार्टी के पत्र भेजने पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब
पीटीआई के अनुरोध पर कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) को खान और उनकी पार्टी को उतना प्रसारण समय देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जितना पीएमएल-एन और अन्य पार्टियां आनंद ले रही हैं। पीटीआई ने ईसीपी से पार्टी को राजनीतिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Mon, 27 Nov 2023 04:40 PM (IST)
पीटीआई, इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बिना वजह के कैदी नहीं है, बल्कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि वह राजनयिक केबल के दुरुपयोग सहित विभिन्न मामलों में आरोपी हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को विभिन्न मामलों में 26 सितंबर से उच्च सुरक्षा में कैद किया गया है और वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
पार्टी ने ईसीपी को भेजा पत्र
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 8 फरवरी को देश में आम चुनाव से पहले अपने 24-सूत्रीय मांग पत्र में खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की टिप्पणियों के जवाब में यह बयान दिया है। चार्टर में पीटीआई 6 नवंबर को ईसीपी को इसके महासचिव उमर अयूब खान द्वारा भेजे गए पत्र में 71 वर्षीय खान को बिना वजह का गिरफ्तार किया गया कैदी बताया है।
कई मामलों में आरोपी है इमरान खान
पार्टी की ओर से मांग पत्र में कहा गया कि एक राजनीतिक इकाई के रूप में पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ईसीपी ने आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि इस कथित उत्पीड़न में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ईसीपी ने 22 नवंबर को चार्टर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री और अध्यक्ष इमरान खान सिफर मामले सहित विभिन्न मामलों में जेल में हैं।"ईसीपी ने 'नो रोल' बयान को दोहराया
ईसीपी ने पीटीआई के इस दावे के जवाब में 'नो-रोल' बयान दोहराया कि उसके नेताओं को पार्टी के खिलाफ इंटरव्यू और बयान देने और उससे अलग होने के लिए मजबूर किया गया था। चुनाव निगरानी प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी राजनीतिक नेता को किसी भी पार्टी में शामिल होने या छोड़ने से नहीं रोक सकता।
फरवरी 2024 को होगा चुनाव
पीटीआई के इस दावे पर कि उसे समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, ईसीपी ने कहा कि उसने पहले ही सभी कार्यवाहक सरकारों को सभी को समान अवसर प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जब पीटीआई ने बताया कि आम चुनाव संवैधानिक रूप से निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर नहीं हो रहे हैं, तो ईसीपी ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार-विमर्श किया है। ईसीपी ने कहा कि उसने अदालत के आदेश पर राष्ट्रपति के परामर्श से चुनाव की तारीख 8 फरवरी, 2024 निर्धारित की थी।सभी पार्टियों को मिलेगा समान अवसर
पीटीआई ने ईसीपी से पार्टी को राजनीतिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। ईसीपी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "आगामी चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा।" पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ का नाम लिए बिना, पीटीआई ने एक दोषी और भगोड़े कैदी को अभूतपूर्व प्रोटोकॉल और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। ईसीपी ने दोहराया कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
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