इमरान खान की स्वीकृति के बाद ही मिल सकेंगे लोग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस कारण दिया आदेश
Pakistan News पीटीआई नेताओं की याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। पीटीआइ नेताओं ने इमरान से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद अदियाला जेल अधीक्षक के विरुद्ध याचिका दाखिल कराई थी। जेल अधीक्षक असद वारैच ने अदालत की अवमानना मामले के लिखित उत्तर में शुक्रवार को कोर्ट को सूचित किया कि दो दिन पहले जेल के पीछे हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए थे।
पीटीआई, इस्लामाबाद। Pakistan News इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदियाला जेल के अधिकारियों को आदेश दिया है कि सजा भुगत रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से केवल वे व्यक्ति ही मिल सकेंगे जिन्हें वह मुलाकात की अनुमति देंगे।
पीटीआई नेताओं की याचिका पर दिया आदेश
जस्टिस सरदार एजाज इशाक खान ने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेताओं उमर अयूब, असद कैसर एवं अन्य की याचिका पर आदेश दिया। पीटीआइ नेताओं ने इमरान से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद अदियाला जेल अधीक्षक के विरुद्ध याचिका दाखिल कराई थी।
जेल के पीछे हथियार और गोलाबारूद मिलने से मचा हड़कंप
जेल अधीक्षक असद वारैच ने अदालत की अवमानना मामले के लिखित उत्तर में शुक्रवार को कोर्ट को सूचित किया कि दो दिन पहले जेल के पीछे हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए थे। इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था।तलाशी अभियान जारी रहने के कारण किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी।जेल अधीक्षक ने यह भी कहा कि मुलाकात के दौरान पीटीआइ संस्थापक की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। दूसरे लोगों को मुलाकात वाली जगह से दूर रखा जाता है ताकि उनकी बातचीत कोई नहीं सुन सके।