Pakistan: इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज करने की RO ने बताई वजह, कहा- 'नैतिक' आधार पर खारिज किया गया पर्चा
पीटीआई पार्टी ने शीर्ष चुनाव निकाय द्वारा खान और पार्टी के कई अन्य दिग्गजों के नामांकन पत्रों को मामूली आधार पर खारिज करने की निंदा की। आरओ ने कहा कि इमरान खान की उम्मीदवारी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के कारण प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी अदालत ने दोषसिद्धि को निलंबित या रद्द नहीं किया है।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। इसको लेकर नेशनल असेंबली सीट के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नामांकन पत्र भ्रष्टाचार के मामले में "नैतिक अधमता" के अपराध में दोषी ठहराए जाने और अन्य कारणों से खारिज कर दिया गया।
शनिवार को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 71 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक और उनके कई वरिष्ठ सहयोगियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए।
तोषाखाना मामले में अयोग्यता बरकरार
आठ पन्नों के विस्तृत फैसले में, लाहौर की नेशनल असेंबली सीट (NA- 122) के रिटर्निंग ऑफिसर ने इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले का हवाला दिया। दरअसल, उन्होंने ही इमरान खान को नैतिक अधमता के अपराध में दोषी ठहराया है।तोषाखाना भ्रष्टाचार मामले में खान को दोषी ठहराए जाने के मुख्य कारण के अलावा, उनके नामांकन पत्र के खिलाफ आपत्तियां उठाई गईं। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन तोशखाना मामले में उनकी पांच साल की अयोग्यता अभी भी कायम है।
सबूतों के आधार पर खारिज हुआ नामांकन
आरओ ने कहा कि इमरान खान की उम्मीदवारी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के कारण प्रभावित हुई है। साथ ही, उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी अदालत ने दोषसिद्धि को निलंबित या रद्द नहीं किया है।रिपोर्ट में फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है, "आपत्तिकर्ता मियां नसीर अहमद द्वारा प्रतिवादी इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ लगाए गए आरोप कानूनी और प्रतिवादी के खिलाफ मामला बनाने में सफल रहे हैं। नतीजतन, NA-122 से प्रतिवादी के कागजात खारिज कर दिए गए।"
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