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Pakistan: नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत, तोशाखाना केस समेत दो मामलों में मिली जमानत

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) के अध्यक्ष नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में मिली सजा को अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया है। जिससे इस मामले में अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। मालूम हो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चार साल के लंबे अंतराल के बाद लंदन से शनिवार को वतन वापसी की है।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 24 Oct 2023 04:15 PM (IST)
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अल-अजीजिया और तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को मिली राहत

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में मिली सजा को अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी स्थानीय समाचार एजेंसी जियो न्यूज की ओर से दी गई है।

दोबारा शुरू होंगे अदालती मामले

चार साल के आत्म-निर्वासन के बाद लंदन से लौटने के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मंगलवार को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए। तीन बार प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो 73 वर्षीय शरीफ के अदालती मामले फिर से शुरू होने वाले हैं, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण रुक गए थे।

नवाज की उपस्थिति थी जरूरी

शरीफ, इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में उपस्थिति हुए, जिन्होंने चार साल बाद पाकिस्तान लौटने की सुविधा के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था। नवाज की उपस्थिति यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण थी कि उसने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। न्यायाधीश द्वारा अदालत कक्ष में नवाज की उपस्थिति देखने के बाद जाने की अनुमति दे दी गई।

मालूम हो कि बशीर वही जज हैं, जिन्होंने उन्हें एवेनफील्ड मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने शरीफ के गिरफ्तारी वारंट को मंगलवार तक के लिए निलंबित कर दिया था।

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दी गई सुरक्षात्मक जमानत

इस मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी सह-आरोपी हैं। बाद में, शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों के संबंध में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष पेश होना है। अदालत ने उन्हें मंगलवार तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी थी। उन्होंने दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख भी किया था।

शरीफ के वकील ने दायर किए आवेदन

इससे पहले आज, तोशाखाना मामले में शरीफ के वकील काजी मिस्बाह ने जवाबदेही अदालत में तीन अलग-अलग आवेदन दायर किए, जिसमें मामले में पीएमएल-एन सुप्रीमो की जब्त की गई संपत्ति की बहाली, मामले में शरीफ के वकील की नियुक्ति और राजनेता के जमानत बांड जमा करने के लिए एक आवेदन शामिल है।

शरीफ को 2017 में अयोग्य ठहराया गया था और बाद में 2018 में भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने हमेशा सभी आरोपों से इनकार किया है और अपनी सजा को न्यायपालिका की शक्तिशाली प्रतिष्ठान द्वारा मिलीभगत बताया है।

सुनाई गई थी 10 साल की सजा

शरीफ को जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में एक जवाबदेही अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वह 2019 में शारीरिक समस्या के कारण यूके के लिए रवाना हुए, तो वह जमानत पर थे।

बेटी को किया गया था गिरफ्तार

नवाज की बेटी मरियम नवाज को भी मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सितंबर 2022 में अपने पति मुहम्मद सफदर के साथ बरी कर दिया गया था। अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार में शरीफ को दिसंबर 2018 में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। आईएचसी ने दिसंबर 2020 में दोनों मामलों में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था।

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