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Pakistan: तोशखाना मामले में इमरान खान को फिर लगा झटका, ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करने पेश होने का दिया आदेश

इमरान खान की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। तोशखाना मामले में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान खान को ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है। खान के वकील ने अदालत से अपने मुवक्किल को कार्मिक उपस्थिति से छूट देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की पीटीआई अध्यक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Sat, 05 Aug 2023 09:58 AM (IST)
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बढ़ने वाली हैं इमरान खान की मुश्किलें
इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान की संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में तलब किया है। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया है।

स्थानीय अदालत को सुनवाई के निर्देश

इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर तोशाखाना संदर्भ पर सुनवाई फिर से शुरू की। स्थानीय समाचार, जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने संक्षिप्त आदेश में, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने स्थानीय अदालत को मामले की सुनवाई के बाद फिर से फैसला करने का निर्देश दिया।

खान के वकील ने कोर्ट में की अपील

शुक्रवार की सुनवाई की शुरुआत में, स्थानीय अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली से उच्च न्यायालय में मामले पर अपडेट के बारे में पूछा। वकील ने कहा, "स्थिरता मामले से संबंधित याचिका को मंजूरी देने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को फिर से सत्र अदालत में भेज दिया।" वकील ने अदालत से अपने मुवक्किल को कार्मिक उपस्थिति से छूट देने का भी अनुरोध किया।

निचली अदालत को दोबारा सुनवाई का आदेश

न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिवादी का वकील कल सुनवाई में शामिल नहीं होता है तो, अदालत मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लेगी। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिन में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ तोशाखाना संदर्भ पर सत्र अदालत के फैसले को कायम रखने योग्य बताते हुए रद्द कर दिया और निचली अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया।

अदालत ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की पीटीआई अध्यक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया और बचाव के अधिकार को बहाल करने की अपील पर अगले सप्ताह के लिए नोटिस जारी किया।

सत्तारूढ़ पार्टी ने लगाए आरोप

पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए पीटीआई प्रमुख को अयोग्य घोषित करने के बाद तोशाखाना मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया। एआरवाई न्यूज के अनुसार, यह संदर्भ पिछले साल सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इमरान तोशखाना से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण साझा करने में विफल रहे।