Pakistan: इमरान खान की पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- PTI को वापस करना होगा इलेक्शन सिंबल
पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करते हुए पीटीआई को उसका अपना चुनाव चिन्ह बल्ला बहाल कर दिया है। आयोग ने पार्टी के आंतरिक चुनावों में बल्ला निशान को अवैध करार दिया था।
एएनआई, पेशावर। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करते हुए पीटीआई को उसका अपना चुनाव चिन्ह 'बल्ला' बहाल कर दिया है।
चुनाव आयोग ने इससे पहले पार्टी के आंतरिक चुनावों में बल्ला निशान को अवैध करार दे दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका पर अंतिम फैसले में पार्टी का चुनाव चिह्न बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
चुनाव आयोग को देना होगा पीटीआई को चुनाव चिन्ह- कोर्ट
इससे पहले, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियांखेल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पीटीआई को चुनाव चिन्ह देना होगा क्योंकि चुनावी तारीख जारी होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।'बल्ला मारो, आजादी को गले लगाओ'
हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर लिखा, "बल्ला मारो, आजादी को गले लगाओ!" इसके अलावा पार्टी ने लिखा है कि बल्ला लौट चुका है।
بلے پہ ٹھپہ لگاؤ، آزادی کو گلے لگاؤ ! #فروری8_بلے_پہ_ٹھپہ pic.twitter.com/41Ge3NWIkE
— PTI (@PTIofficial) December 26, 2023
पीटीआई ने आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चुनाव आयोग पीठ द्वारा पीटीआई के अंदर होने वाले चुनावों को गैरकानूनी घोषित करने और पार्टी से उसका चुनाव चिह्न छीनने के बाद याचिका दायर की थी।पार्टी ने चुनाव आयोग और चुनाव को चुनौती देने वालों को नामित करते हुए कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इसको देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की।