Pakistan: लाहौर हाईकोर्ट में भगत सिंह शहादत कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए याचिका, 18 मार्च को होगी सुनवाई
सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के 93वें शहादत कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कराई गई। भगत सिंह स्मारक फाउंडेशन पाकिस्तान की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। फाउंडेशन के वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराने के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया।
पीटीआई, लाहौर। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 93वें शहादत कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कराई गई। यह कार्यक्रम अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा। भगत सिंह स्मारक फाउंडेशन पाकिस्तान की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
फाउंडेशन ने कोर्ट से सरकार को 23 मार्च को लाहौर के शदमान चौक पर निर्धारित कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने और वाक-थ्रू गेट स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की है। फाउंडेशन के वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराने के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया।
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लाहौर के शदमान चौक पर 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह और उनके दो साथियों शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। वकील ने कोर्ट को भगत सिंह की स्मृति में एक सत्र के दौरान उन्मादी तत्वों से मिली धमकी के बारे में जानकारी दी।
इससे पहले इसी महीने लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को तीन अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही की मांग पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने 2018 में शदमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था।