Pakistan: पंजाब विधानसभा ने पारित किया मानहानि विधेयक, विपक्ष के साथ पत्रकारों ने भी किया विरोध-प्रदर्शन
पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा से मंगलवार को मानहानि विधेयक 2024 पास हो गया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को दरकिनार कर दिया गया।इस फैसले से नाराज सुन्नी इत्तेहाद परिषद और संसदीय सत्रों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। मसौदा कानून में फेक न्यूज बनाने प्रकाशित करने या फिर प्रसारित करने में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का प्रस्ताव है।
एएनआई, लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा से मंगलवार को मानहानि विधेयक, 2024 पास हो गया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को दरकिनार कर दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से नाराज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित सुन्नी इत्तेहाद परिषद और संसदीय सत्रों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्ष ने बताया काला कानून
रिपोर्ट के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री मुजतबा शुजा उर रहमान ने विधानसभा में पंजाब मानहानि विधेयक 2024 को पेश किया। हालांकि, इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को अपने संशोधन पेश करने की अनुमति दी, लेकिन ट्रेजरी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वहीं, विपक्ष ने इसे काला कानून करार देते हुए इसकी प्रतियां फाड़ दी।
बिल में क्या है खास?
मालूम हो कि मसौदा कानून में फेक न्यूज बनाने, प्रकाशित करने या फिर प्रसारित करने में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का प्रस्ताव है। न्यायाधिकरण छह महीने के भीतर मामले का फैसला करेगा और उन पर तीस लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। हालांकि, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों पर उच्च न्यायालय मामलों की सुनवाई करेगा।विपक्ष को निशाना बनाने के लिए बनाया गया कानून
वहीं, इस विधेयक पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समर्थित एसआईसी विधायक जुनैद अफजल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पहले से ही कई मामलों में रोक लगा दिया गया है, लेकिन यह कानून उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है।यह भी पढ़ेंः UK Visa Policy: ग्रेजुएट रूट वीजा पर पीएम सुनक को डायरेक्ट पत्र, भारतीयों को लेकर कही ये बड़ी बात