Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सिख विवाह अधिनियम को दी मंजूरी, शादी और तलाक करा सकेंगे रजिस्टर

Pakistan पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिख विवाह अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी गई जिसके बाद नव-विवाहित जोड़े अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। प्रांतीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मरयम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रांत के मंत्री ने इसे सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन कहा।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Tue, 25 Jun 2024 11:45 PM (IST)
Hero Image
पंजाब सरकार ने सिख विवाह अधिनियम 2024 को स्वीकृति दे दी। (सांकेतिक तस्वीर)

पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मंगलवार को सिख विवाह अधिनियम 2024 को स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही समुदाय के 18 वर्ष और इससे ऊपर की उम्र के जोड़े अपनी शादी और तलाक को रजिस्टर करा सकेंगे।

प्रांतीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मरयम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंजाब सिख आनंद कराज विवाह पंजीकरण एवं विवाह नियम 2024 को मंजूरी दी। पंजाब में अल्पसंख्यकों एवं मानवाधिकार के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोरा ने इसे सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन कहा।

पहला प्रांत बना पंजाब

अरोरा ने कहा, 'सिख विवाह अधिनियम लागू करने वाला पंजाब आज विश्व का पहला प्रांत बन गया।' उन्होंने कहा कि दूसरे प्रांतों एवं देशों के सिख पंजाब आकर अपनी शादी रजिस्टर करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में हिंदू विवाह अधिनियम भी मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल को सौंपा जाएगा।