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Pakistan Cipher Case: सिफर मामले में इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने पूर्व पीएम को ठहराया दोषी

Pakistan Cipher Case पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को दोषी करार दिया है। इमरान खान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद को निर्दोष बताया।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 23 Oct 2023 01:30 PM (IST)
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Pakistan Cipher Case: सिफर मामले में इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने ठहराया दोषी (फाइल फोटो)
पीटीआई, इस्लामाबाद। Pakistan Cipher Case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को दोषी करार दिया है।

इमरान खान को अगस्त में किया गया था गिरफ्तार

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इसी साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने वॉशिंगटन में स्थित पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक किया था। देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में उन पर पिछले साल मामला दर्ज हुआ था।

शाह महमूद कुरैशी को भी ठहराया दोषी

इमरान खान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी मामले में दोषी ठहराया गया है। इमरान खान ने उस दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के तहत गिराई गई थी।

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इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद को बताया निर्दोष

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने की। हालांकि, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।

27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इससे पहले संघीय जांच एजेंसी के विशेष अभियोजक शाह खावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज की सुनवाई अभियोग के लिए हुई थी, इसलिए इसे खुली अदालत में पढ़ा गया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए तय की है।

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