Cipher Case: सिफर मामले में इमरान खान को राहत, विशेष अदालत ने जारी किए रिहाई के आदेश
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि करने के बाद सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान की रिहा करने का आदेश जारी किया। सिफर मामले में इमरान खान को रिहा किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी पीटीआई प्रमुख अदियाला जेल में ही रहेंगे।
एएनआई, इस्लामाबाद। Pakistan Cipher Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले (Cypher Case) में राहत मिली है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि करने के बाद सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान की रिहा करने का आदेश जारी किया।
जेल में ही रहेंगे इमरान खान
समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान स्थित समा टीवी के हवाले से बताया कि सिफर मामले में इमरान खान को रिहा किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी पीटीआई प्रमुख अदियाला जेल में ही रहेंगे। मालूम हो कि इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी गिरफ्तार किया गया है।
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