Pakistan दूसरे चरण में शुरू करेगा अवैध प्रवासियों को खदेड़ना, जनवरी 2024 तक देश से 10 लाख अवैध विदेशियों को निकालेगा बाहर
Pakistan expel illegal immigrantsपाकिस्तान में रह रहे अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को एलियंस बताया है। 5 अक्टूबर को बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों को निर्वासित करने के अपने फैसले की घोषणा के बाद देश से 340000 से अधिक प्रवासी पाकिस्तान से निकल चुके हैं। इस अवैध विदेशियों के निर्वासन का अब दूसरा चरण शुरू किया गया है।
By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Thu, 23 Nov 2023 05:37 PM (IST)
एएनआई, इस्लामाबाद। गरीबी और भुखमरी से परेशान पाकिस्तान लगातार देश से अवैध प्रवासियों को खदेड़ रहा है। पाकिस्तान ने 5 अक्टूबर को बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों को निर्वासित करने के अपने फैसले की घोषणा के बाद देश से 340,000 से अधिक प्रवासियों को निकाल चुका है।
पाकिस्तान सरकार ने अवैध प्रवासियों को 'एलियंस' बताते हुए उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जन अचकजई ने कहा है कि अवैध विदेशियों के खिलाफ देश में कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू किया गया है और सरकार जनवरी 2024 तक दस लाख अवैध विदेशियों को निर्वासित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज के द्वारा दी गई।
'अवैध प्रवासी नहीं छोड़े पाकिस्तान तो निकाले जाएंगे बलपूर्वक'
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले अक्टूबर में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने कहा था कि सभी अवैध अप्रवासियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए नहीं तो बलपूर्वक निष्कासन का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक प्रांतीय मंत्री जान अचकजई ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां अवैध प्रवासियों पर हो रहे कार्रवाई में शामिल हैं।कार्यवाहक प्रांतीय मंत्री जान अचकजई ने पत्रकारों से बात करते हुए कार्रवाई को लेकर कहा कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि वे कार्रवाई से बच जाएंगे वे गलतफहमी रह रहे हैं। अचकजई ने कहा कि अपंजीकृत अफगान देशों की वापसी चमन सीमा के माध्यम से हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया धीमी हुई है।यह भी पढ़ें- Cipher case: जेल में बंद इमरान खान की कम नहीं हो रही मुश्किलें, अब संघीय न्यायिक परिसर में पेश होने का आदेश