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Pakistan: पाकिस्तान में ईशनिंदा की दोषी पाई गई महिला, अब कोर्ट ने दी इतनी कड़ी सजा

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुस्लिम महिला 40 वर्षीया आसिया बीबी को इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान के पन्ने जलाने का दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। लाहौर के घनी जनसंख्या वाले बेदिआन रोड क्षेत्र की निवासी आसिया को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उसके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आसिया पर अपने घर के बाहर कुरान की प्रति जलाने का आरोप लगाया था।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Fri, 22 Mar 2024 11:00 PM (IST)
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लाहौर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कुरान की बेअदबी के लिए आसिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।

एपी, लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुस्लिम महिला 40 वर्षीया आसिया बीबी को इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान के पन्ने जलाने का दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। लाहौर के घनी जनसंख्या वाले बेदिआन रोड क्षेत्र की निवासी आसिया को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उसके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आसिया पर अपने घर के बाहर कुरान की प्रति जलाने का आरोप लगाया था।

लाहौर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कुरान की बेअदबी के लिए आसिया को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे देश के कठोर ईशनिंदा कानून के तहत भी आरोपित किया गया था। उसके वकील सरमाद अली ने कहा कि आसिया ने ईशनिंदा नहीं की। उसके पड़ोसी ने शत्रुता में झूठा आरोप लगाया। सरमाद अली ने कहा कि आसिया बीबी इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

उन्होंने कहा कि आशा है कि हाईकोर्ट से उसे राहत मिल जाएगी। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत दोषी करार दिए गए व्यक्ति को फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईशनिंदा का अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और निजी शत्रुता साधने के लिए प्रयोग किया जाता है।