Pakistan: पाकिस्तान में पत्नी को चरित्रहीन बताने वाले को तालिबानी सजा, कराची सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
पाकिस्तान में भी तालिबान की तर्ज पर दंड दिए जाने का एक मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में अपनी पूर्व पत्नी पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाने और उससे जन्म लेने वाली बेटी का पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कराची सत्र न्यायालय ने 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। सैनिक तानाशाह जियाउल हक के शासनकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं सुनाई गई।
आईएएनएस, कराची। पाकिस्तान में भी तालिबान की तर्ज पर दंड दिए जाने का एक मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में अपनी पूर्व पत्नी पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाने और उससे जन्म लेने वाली बेटी का पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कराची सत्र न्यायालय ने 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। महिला की वकील सायरा बानो ने कहा कि कई दशक बाद पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है।
इस अध्यादेश के तहत सुनाई गई सजा
सैनिक तानाशाह जियाउल हक के शासनकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलीर शहनाज बोहयो ने आरोपित फरीद कादिर को सजा सुनाई। यह विवादास्पद फैसला कजफ अपराध (हद का प्रवर्तन) अध्यादेश 1979 की धारा सात (एक) के तहत सुनाया गया। इस धारा में कहा गया है 'जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी।'