Pakistan: राज कपूर की हवेली के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका खारिज, सरकार घोषित कर चुकी है राष्ट्रीय विरासत
बालीवुड के महान अभिनेता राज कपूर की हवेली के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका को पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर की दो सदस्यीय पीठ ने मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। फाइल फोटो।
By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Mon, 01 May 2023 10:07 PM (IST)
पेशावर, पीटीआई। बालीवुड के महान अभिनेता राज कपूर की हवेली के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका को पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। पेशावर स्थित इस हवेली को सरकार राष्ट्रीय विरासत घोषित कर चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर की दो सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।
प्रांतीय पुरातत्व विभाग ने 2016 में घोषित किया था राष्ट्रीय विरासत
हवेली के अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित उसी अदालत के पहले के फैसले के आलोक में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसे नवाज शरीफ सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय पुरातत्व विभाग ने भी कपूर की हवेली को एक अधिसूचना के जरिये 2016 में राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था। कोर्ट ने काउंसिल से कहा कि मामले को सिविल कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए।