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IMF की शर्त मानने को मजबूर बदहाल पाकिस्तान, वित्त मंत्री ने पेट्रोलियम पदार्थों में छूट की अधिकतम सीमा की तय

वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में खर्च या परिव्यय को संशोधित कर 14.480 ट्रिलियन रुपये किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन संशोधित कर 9.415 ट्रिलियन रुपये किया गया है। वित्त मंत्री डार ने संसद को बताया कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने लंबित समीक्षा को पूरा करने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में विस्तृत बातचीत की।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 24 Jun 2023 05:55 PM (IST)
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IMF की शर्त मानने को मजबूर बदहाल पाकिस्तान
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। दिन-प्रतिदन पाकिस्तान की आवाम पर नए-नए बोझ डाले जा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और सरकारी खर्चों को कम करने का नाम नहीं ले रही है।

इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को लुभाने के लिए शहबाज सरकार 'बजट 2024' में बदलाव करने की तैयारी में है।

वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में खर्च या परिव्यय को संशोधित कर 14.480 ट्रिलियन रुपये किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन संशोधित कर 9.415 ट्रिलियन रुपये किया गया है।

वित्त मंत्री डार ने संसद को बताया कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने लंबित समीक्षा को पूरा करने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में विस्तृत बातचीत की।

शर्त मानने को मजबूर पाकिस्तान

आईएमएफ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बदहाल पाकिस्तान उनकी शर्तें नहीं मानेगा तब तक अगली किश्त जारी नहीं की जाएगी। बता दें कि आईएमएफ 6 किश्तों के माध्यम से पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर रुपये का कर्जा देने वाला था। अगर आईएमएफ की तरफ से डील फाइनल हो जाती है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकती है।

इस बीच, वित्त मंत्री डार ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि खुदा भी यही चाहेंगे कि हम आईएमएफ के साथ एक समझौता करें। साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों में छूट की अधिकतम सीमा को भी तय कर दिया है। बकौल वित्त मंत्री, पाकिस्तान में भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में छूट की अधिकतम सीमा 60 रुपये प्रति लीटर तक होगी।

सुपर टैक्स का एलान

वित्त मंत्री डार ने कहा कि 500 मिलियन या उससे अधिक की कमाई पर 10 फीसदी सुपर टैक्स लगेगा।