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इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, ECP ने अयोग्य किया घोषित

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इमरान खान को एक और झटका दिया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता शाह महमूद कुरैशी को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वे पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के करीबी नेता हैं। चुनाव से पहले उनके लिए ये एक बड़ा झटका है।

By Agency Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Sun, 04 Feb 2024 03:50 AM (IST)
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इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। (फाइल फोटो)

एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इमरान खान को एक और झटका दिया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता शाह महमूद कुरैशी को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वे पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

पाकिस्तान में आठ फरवरी को चुनाव

बता दें कि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान के करीबी नेता हैं। चुनाव आयोग ने पाकिस्तान में 8 फरवरी होने वाले आम चुनाव से पांच दिन पहले उन्हें अयोग्य घोषित किया है।

शाह महमूद कुरैशी दोषी पाए गए

ईसीपी के आदेश के अनुसार, 30 जनवरी को 'द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी' मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले के परिणामस्वरूप पूर्व विदेश मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे कुरैशी 

ईसीपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए हैं, जिस वजह से अब उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि कुरैशी को पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (एच) के तहत अयोग्य करार दिया गया है। अब वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

सिफर मामले में 10 साल की सजा

बता दें कि 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।