Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

कट्टरपंथी संगठन टीएलपी के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान में ईशनिंदा मामलों में आतंक फैलाने की लगेगी धारा

पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने ईशनिंदा के मामलों में आतंकवाद फैलाने की धारा जोड़ने का भी फैसला किया है। बता दें कि टीएलपी अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाल रहा था।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 19 Jun 2023 06:39 AM (IST)
Hero Image
पाकिस्तान में ईशनिंदा मामलों में आतंक फैलाने की लगेगी धारा (फोटो प्रतिकात्मक)

लाहौर, पीटीआई। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने ईशनिंदा के मामलों में आतंकवाद फैलाने की धारा जोड़ने का भी फैसला किया है।

अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाल रहा था टीएलपी

बता दें कि टीएलपी अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाल रहा था। जुलूस के 25 दिन चलने के बाद टीएलपी की सरकार के साथ वार्ता हुई और समझौता हुआ। समझौते के बाद लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर गुजरात जिले के सराय आलमगीर में जुलूस खत्म हो गया है और उसमें शामिल लोग अपने ठिकानों पर लौट गए हैं।

क्या बोले गृह मंत्री राणा सनाउल्ला

देश के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा है कि सरकार ने टीएलपी की सभी उचित मांगें मान ली हैं इनमें ईशनिंदा कानून को और प्रभावी बनाने की मांग भी शामिल है। सरकार और टीएलपी के बीच 12 बिंदुओं पर समझौता हुआ है।

आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा भी लगाएगी सरकार

सरकार ईशनिंदा के मामलों में उसके लिए नियत धारा 295-सी के साथ आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा भी लगाएगी। साथ ही ईशनिंदा के मामलों का स्पीडी ट्रायल (त्वरित गति से) से ट्रायल होगा और दोषी को सजा दी जाएगी। सरकार इंटरनेट मीडिया पर ईशनिंदा से संबंधित कंटेट को भी फैलने से रोकेगी।

सार्वजनिक पत्र जारी करेगी सरकार

इसके साथ ही सरकार टीएलपी की स्थिति के बारे में एक सार्वजनिक पत्र जारी करेगी। इस पत्र में टीएलपी के आतंकी संगठन न होने की सरकार घोषणा करेगी। उल्लेखनीय है कि टीएलपी के कई हिंसक आंदोलनों के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था।