Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Pakistan: सुप्रीम कोर्ट का SBP को निर्देश, पंजाब प्रांत में होने वाले चुनाव के लिए जारी करे कोष

पाकिस्तान की संसद और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बढ़ गया है। सत्ताधारी गठबंधन ने मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में कटौती करने वाले सुप्रीम कोर्ट (कामकाज एवं प्रक्रिया) विधेयक 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आठ सदस्यीय पीठ को विवादास्पद कहते हुए खारिज कर दिया है।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 14 Apr 2023 11:37 PM (IST)
Hero Image
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया

इस्लामाबाद, आईएएनएस। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में होने वाले चुनाव के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया। जियो न्यूज के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल, जस्टिस एजाज उल अहसन और जस्टिस मुनिब अख्तर की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया है। 

इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने संघीय सरकार से 10 अप्रैल तक आयोग को 21 अरब की राशि उपलब्ध कराने को कहा था। हालांकि, मंगलवार को कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि संघीय सरकार ने चुनाव के लिए कोष उपलब्ध नहीं कराया है।

विधेयक को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में टकराव 

पाकिस्तान की संसद और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बढ़ गया है। सत्ताधारी गठबंधन ने मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में कटौती करने वाले सुप्रीम कोर्ट (कामकाज एवं प्रक्रिया) विधेयक 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आठ सदस्यीय पीठ को विवादास्पद कहते हुए खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर रोक लगा दी है। 

संसद से दूसरी बार पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। संविधान के अनुसार, अब राष्ट्रपति के स्वीकृति नहीं देने के बावजूद यह कानून का रूप ले लेगा।