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सात नवजातों की हत्या की दोषी नर्स को अपील करने की नहीं मिली परमिशन, मिल चुकी है उम्र कैद की सजा

सात नवजातों की हत्या और छह अन्य की हत्या के प्रयास में दोषी ठहराई गई ब्रिटिश नर्स को अपील करने की अनुमति नहीं दी गई। 34 वर्षीय लुसी लेटबी ने पिछले साल दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। ब्रिटेन की अपील अदालत के तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने अप्रैल में मामले की सुनवाई की थी।

By Agency Edited By: Abhinav Atrey Updated: Fri, 24 May 2024 10:22 PM (IST)
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क्राउन कोर्ट की जूरी ने नर्स को अपराधों के लिए दोषी पाया था। (फोटो, रॉयटर्स)
एपी, लंदन। सात नवजातों की हत्या और छह अन्य की हत्या के प्रयास में दोषी ठहराई गई ब्रिटिश नर्स को अपील करने की अनुमति नहीं दी गई। 34 वर्षीय लुसी लेटबी ने पिछले साल दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी।

ब्रिटेन की अपील अदालत के तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने अप्रैल में मामले की सुनवाई की थी और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि उसके आवेदन को सुनने के बाद हमने सभी आधारों पर अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय लिया है।

क्राउन कोर्ट की जूरी ने नर्स को अपराधों के लिए दोषी पाया था

मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की एक जूरी ने उसे उन अपराधों के लिए दोषी पाया था, जो जून 2015 और जून 2016 के बीच उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड के काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल की नवजात इकाई में हुए थे। ब्रिटिश अदालती मामलों में अधिकांश प्रतिवादियों के पास अपील करने का स्वत: अधिकार नहीं है। उन्हें अपील करने की अनुमति लेनी होती है।

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