बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरु-शिष्या के अंतरंग पल की रिकॉर्डिंग कर वायरल करने व मारपीट मामले में शुक्रवार की रात पीड़िता के बयान पर भादवि पॉक्सो व आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है। प्राथमिकी में आरोपित गुरु किशुनदेव चौरसिया समेत मारपीट करने व वीडियो प्रसारित करने वाले दिलीप पोद्दार रामयतन पासवान रवींद्र पासवान को नामजद आरोपित बनाया गया है।
By manish kumarEdited By: Prateek JainUpdated: Sat, 22 Jul 2023 06:53 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बेगूसराय: तेघड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरु-शिष्या के अंतरंग पल की रिकॉर्डिंग कर वायरल करने व मारपीट मामले में शुक्रवार की रात पीड़िता के बयान पर भादवि, पॉक्सो व आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है।
महिला थाना में अंकित प्राथमिकी में आरोपित गुरु किशुनदेव चौरसिया समेत मारपीट करने व वीडियो प्रसारित करने वाले दिलीप पोद्दार, रामयतन पासवान, रवींद्र पासवान को नामजद आरोपित बनाया गया है।
शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपित को जेल भेजा गया है। वहीं, पीड़िता का चिकित्सीय जांच के बाद न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराया गया।
एसपी ने बताया शुक्रवार की सुबह
वीडियो प्रसारित होते ही तेघड़ा डीएसपी डॉ. रवींद्र मनोहर प्रसाद व मुख्यालय डीएसपी निशीत प्रिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पीड़िता के गांव जाकर जांच पड़ताल की।
प्राथमिकी में तीन अन्य नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण को दबिश बनाने के लिए आरोपितों के आठ स्वजन को भी हिरासत में रखा गया है।
पुलिस न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश ले रही है। जल्द ही गिरफ्तार नहीं होने पर प्रभावी कार्रवाई होगी।
कार्यक्रम में गाने को मौका देने का दिया था झांसा
एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता से पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपित लोकगायक व पीड़िता में पहले से पहचान थी। पीड़िता को किसी कार्यक्रम में गाना गाने का मौका देने का झांसा देकर संगीत शिक्षक ने शिष्या को अपने जाल में फंसाया था।
पीड़िता ने बताया है कि लोकगायक द्वारा दुष्कर्म किए जाने के क्रम में ग्रामीण पहुंच गए और मारपीट करते हुए वीडियो बना लिया और प्रसारित कर दिया।
ग्रामीणों को था दोनों के बीच अनैतिक संबंध का संदेह
एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि ग्रामीणों को पहले से ही गुरु-शिष्या के बीच अनैतिक संबंध का संदेह था। पीड़िता के आने के समय ताका झाकी कर रहे ग्रामीणों ने दोनों को अंतरंग संबंध बनाते पकड़ लिया और दोनों को नग्न कर पिटाई की।
एसपी ने बताया कि इस तरह के वीडियो बनाना और प्रसारित करना आईटी एक्ट के तहत भी अपराध है। आरोपितों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।