GST On Online Gaming: बिहार में महंगा हुआ ऑनलाइन गेम खेलना, 28 प्रतिशत जीएसटी वाला विधेयक मंजूर
बिहार में अब ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों को अधिक कीमत चुकानी होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर 18 से 28 प्रतिशत करने से इस मद में राज्य को सालाना 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। GST On Online Gaming ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। अब यह राज्य में लागू हो गया है।
इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग को पहली बार परिभाषित भी किया गया है। अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर 18 से 28 प्रतिशत करने से इस मद में राज्य को सालाना 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
गेमिंग कंपनियों को क्या करना होगा?
ऑनलाइन गेमिंग में दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, लॉटरी को शामिल किया है। अब इस तरह की कंपनियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी में निबंधन कराना होगा। अब तक ऑनलाइन गेमिंग के परिभाषित नहीं रहने के कारण जीएसटी की वसूली में परेशानी होती थी।
GST काउंसिल की पिछली बैठक में लिया गया था फैसला
जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था। इसे राज्यों में लागू करने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत थी। इसी के चलते विधेयक लाया गया था। संसदीय कार्य एवं वित्त वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे विधानसभा में पेश किया था।
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