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लोकसभा चुनाव नजदीक... इस बीच शेयर कर दी ऐसी तस्‍वीर; DSP की नजर पड़ी तो युवक को घर से उठा लाई बिहार पुलिस

इंटरनेट मीडिया पर हथियार के साथ रील्स बनाने व फोटो अपलोड करना भारी पड़ सकता है। सौरबाजार थाना पुलिस ने इंटरनेट पर वायरल तस्वीर के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्यालय में शनिवार को साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि शुक्रवार की शाम सूचना मिली कि सौरबाजार थाना क्षेत्र के एक युवक का इंटरनेट मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है।

By Kundan Singh Edited By: Prateek Jain Updated: Sat, 24 Feb 2024 07:14 PM (IST)
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गिरफ्तार युवक व बरामद हथियार के साथ साइबर डीएसपी अजीत कुमार व अन्य
जागरण संवाददाता, सहरसा। इंटरनेट मीडिया पर हथियार के साथ रील्स बनाने व फोटो अपलोड करना भारी पड़ सकता है। सौरबाजार थाना पुलिस ने इंटरनेट पर वायरल तस्वीर के आधार पर एक युवक को मस्केट के साथ गिरफ्तार किया।

पुलिस कार्यालय में शनिवार को साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शुक्रवार की शाम सूचना मिली कि सौरबाजार थाना क्षेत्र के एक युवक का इंटरनेट मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है।

पुलिस वाहन को देख भाग रहा था युवक

थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पुअनि राघवेंद्र कुमार द्वारा सशस्त्र बल के साथ पहचान शुरू की गई। सत्यापन उपरांत पता चला कि वायरल तस्वीर थाना क्षेत्र के गौरवगढ़ के मु. इसाद के पुत्र मु. सलाउद्दीन का है। जिसके बाद पुलिस उसके घर के समीप पहुंची तो पुलिस वाहन देखकर एक युवक भागने लगा। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया।

पकड़ाए मु.सलाउद्दीन ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर मस्केट के साथ वायरल तस्वीर उनकी ही है। युवक के निशानदेही पर उसके घर के छज्जा में खोसा हुआ एक मास्केट बरामद किया गया।

गिरफ्तार युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान थानाध्यक्ष अविनाश कुमार समेत अन्य मौजूद थे।

लाइसेंसी हथियार लहराने पर निरस्त होगा लाइसेंस

साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मदद्देनजर अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लगातार चेकिंग की जा रही है। जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनपर कार्रवाई होगी। जबकि हर्ष फायरिंग की घटना से भी लोगों की जान जा रही है।

हर्ष फायरिंग भी कानूनी अपराध है। यही नहीं लाइसेंसी हथियार लहराने व दशहत फैलाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अगर ऐसे मामले सामने आए तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त करते हुए केस दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लाइसेंसी हथियार के साथ भी इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर या वीडियो डालना अपराध है। आयुध अधिनियम 1959 व शस्त्र अधिनियम संशोधित 2019 के तहत इसे अपराध माना गया है। हथियार लहराने पर लाइसेंस तो रद होगा ही साथ ही दो साल की सजा व एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

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