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Online Fraud से सिक्योर रखना चाहते हैं अपनी पूंजी तो ये टिप्स आएंगी काम; अगर की ये गलती तो वापस नहीं मिलेगा पैसै

साइबर सिक्योरिटी लंबे समय से एक अहम समस्या रही है। ऐसे में अक्सर हमें कुछ खबरें मिलती रहती है। एक घटना सामने आई है जिसमें दिल्ली के एक डॉक्टर के क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने के नाम पर लाखों रुपये निकाल लिए गए। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आप क्या करें और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रहें।

By Ankita Pandey Edited By: Ankita Pandey Updated: Sat, 06 Apr 2024 10:27 AM (IST)
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Online Fraud से सिक्योर रखना चाहते हैं अपने पैसे; ये टिप्स आएंगी आपके काम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड बीते कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अक्सर आपको ऐसी घटनाएं सुनाई देती है, जिसमें लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाले एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ। इस डॉक्टर को अपने क्रेडिट कार्ड के साथ समस्या का सामना करना पड़ा।

डॉक्टर को एक कॉल आई जिसमें उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन इसके बदले उनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए गए। हालांकि डॉक्टर ने घटना की सूचना पुलिस को दी और FIR दर्ज कराई।

ऐसे में कुछ पहलुओं पर आप RBI से इस तरह के फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। यहां हम आरबीआई की गाइडलाइन और शिकायत के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। 

RBI दे रहा हिदायत

  • इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के कारण प्रशासन भी इसको लेकर बहुत सतर्क रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धोखाधड़ी और घोटालों के बढ़ते मामले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपने कस्टमर्स के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
  • इसके साथ ही अगर आपने पहले भी इसी तरह की स्थिति का अनुभव किया है, तो RBI द्वारा निर्धारित गाइडलाइन और विनियमों के बारे में खुद को अपडेट रखें।
  • आरबीआई ने यह भी बताया कि अगर आप जानकारी की कमी या फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान गेटवे समस्याओं जैसे बैंकिंग मुद्दों के कारण धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही,अगर किसी थर्ड पार्टी द्वारा उल्लंघन के कारण आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, जिसके लिए न तो आप और न ही बैंक जिम्मेदार है, तो खोई हुई धनराशि वापस कर दी जाएगी।
  • गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होगा। अगर आप 4 से 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट करते हैं, तब भी आपके पास अपना पैसा वापस पाने का मौका होगा।

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कैसे शेयर करें जानकारी?

  • अब अगर आप इसकी जानकारी साझा करनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली पुलिस के साइबर विशेषज्ञ किसलय चौधरी ने आगाह किया है कि RBI की गाइडलाइन के बावजूद बैंक रिफंड टाल सकते हैं। ऐसे में सारी प्रक्रिया को समझने और जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।
  • अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड के चलते परेशान है या उसका सामना करते हैं, तो उसी दिन आपने पास के पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराएं। हालांकि ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज कराना बेहतर है, लेकिन अगर यह संभव नहीं है, तो शिकायत जरूर दर्ज कराएं।
  • फ्रॉड वाले दिन या अगले दिन पुलिस रसीद पाने के लिए अपने बैंक जाएं। बैंक में फ्रॉड का आवेदन तैयार करें और इसे पुलिस रसीद के साथ जमा करें।
  • इसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी आरबीआई की ईमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर भेजे, जबकि सीसी में आपके बैंक की ईमेल आईडी भी शामिल करनी है। आपको 3 दिन के अंदर ये प्रकिया पूरी करनी होगी।

क्यों वापस नहीं मिलेंगे पैसे?

  • दिल्ली पुलिस के साइबर विशेषज्ञ ने बताया कि अगर फ्रॉड की सूचना बैंक, पुलिस या दोनों को 7 दिनों के बाद दी गई तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे।
  • इसके अलावा बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन गेम या सट्टेबाजी में खोया हुआ पैसा आमतौर पर वापस नहीं मिलता है।

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