सर्विस चार्ज पर ग्राहक और रेस्त्रां-होटल के कर्मचारियों में क्यों होती है बहस, क्या कहता है कानून?
होटल और रेस्त्रां में कई बार सर्विस चार्ज को लेकर ग्राहकों और कर्मचारियों को बीच बहस हो जाती है लेकिन कई बार नौबत हाथापाई तक आ जाती है। इसको लेकर CCPA की गाइडलाइन है जो ग्राहकों के अधिकार की रक्षा करती है क्या आप इसके बारे में जानते हैं।
नई दिल्ली,ऑनलाइन डेस्क। नोएडा में रविवार को स्पेक्ट्रम मॉल में स्थित ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर ग्राहक और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद से एक बार फिर होटलों द्वारा सर्विस चार्ज वसूलने का मामला गरमा गया है।
सर्विस चार्ज को लेकर शुरू हुई इस बहस के बीच आज हम आपको सर्विस चार्ज को लेकर CCPA की गाइड लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करती है।
क्या है सर्विस चार्ज
"सर्विस चार्ज" होटल और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहक को सेवा देने के लिए लिया जाने वाला चार्ज है। यह ‘टैक्स’ नहीं है और सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि विशुद्ध रूप से ‘होटल और रेस्टोरेंट’ द्वारा लगाया जाता है।
सर्विस चार्ज वसूलने के बारे में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है। यह किसी भी होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे आपको उनकी सर्विस पसंद आई हो या नहीं।
कई बार तो यह ग्राहकों की बिना मर्जी के भी वसूला जाता है। रेस्त्रां और होटल वाले अपने ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज के नाम पर अच्छे खासे पैसे जोड़कर चार्ज करते हैं।
क्या कहती है CCPA की गाइड लाइन
4 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे।
इन दिशानिर्देशों में कहा गया था कि रेस्त्रां और होटलों में सेवा शुल्क अवैध है और इसे स्वचालित रूप से या खाने के बिल में डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।
जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आपको सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या कर सकते हैं आप
कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाने के साथ में सर्विस चार्ज जोड़कर बिल बनाता है तो आप उस होटल-रेस्त्रां कर्मचारी से इसको हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।
वहीं,आप 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आपको बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया(NRAI) की याचिका पर 4 जुलाई की सर्विस चार्जेज वाली गाइडलाइंस पर रोक लगाई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अभी भी सर्विस चार्ज देना ग्राहक की मर्जी ही होगी।
कोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन से कहा कि वह अपने मेन्यू में सर्विस चार्ज को लेकर साफ-साफ निर्देश दें। जो रेस्टोरेंट, होटल सर्विस चार्ज ले रहे हैं उनको अपने मेन्यू में साफ-साफ लिखना चाहिए कि वह सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। वहीं, NRAI ने अपनी याचिका में इस गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित हैं और इसपर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।
टेकअवे पर नहीं होगा सर्विस चार्ज
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई कस्टमर किसी होटल से खाना पैक कराता है, लेकिन वहां खाता नहीं है तो होटल और रेस्टोरेंट ग्राहक से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते।
ऐसा ही एक मामला नोएडा के ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट में देखने को मिला,जहां सर्विस चार्ज को लेकर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच जमकर लात-घूंसे चले।