दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत चार दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना जो इस केस को देख रहे हैं आज उपलब्ध नहीं थे।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत चार दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना जो इस केस को देख रहे हैं, आज उपलब्ध नहीं थे।
कोर्ट ने दी ये हिदायत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका 9 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाही में स्थगन को ट्रायल में देरी का हथकंडा न बनाएं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि निचली अदालत में सत्येंद्र जैन दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने में उनका केस पेंडिंग है ऐसे में केस की कार्यवाही स्थगित की जाए। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन निचली अदालत से करीब 16 बार कार्यवाही स्थगित करवा चुके हैं।
26 मई को मिली थी पहली बार अतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की जमानत दी थी, ताकि वह अपनी स्पाइनल सर्जरी करा सकें।
अंतरिम जमानत देते वक्त अदालत ने कहा था कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद के अस्पताल में अपने पैसों से इलाज करा सके। इसके बाद 12 सितंबर को अदालत ने 25 सितंबर तक उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी।
30 मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार
ईडी ने सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने जैन को सीबीआई की एक एफआईआर को आधार बनाते हुए गिरफ्तार किया है।
यह एफआईआर उन पर 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किया गया था। सीबीआई मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सितंबर 2019 को नियमित बेल दी गई थी।