यौन शोषण मामला: दिल्ली HC ने सरकार को दिए निर्देश, कहा- ‘स्कूलों में बाल सुरक्षा निगरानी समिति जरूरी’
दिल्ली के स्कूल में कर्मचारी द्वारा तीन वर्ष की बच्ची के यौन शोषण के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश की। दिल्ली सरकार की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कमेटी को सभी स्कूलों में जाकर चेक-लिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। पीठ ने स्थायी अधिवक्ता को समिति में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और स्वतंत्र व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 02 Sep 2023 07:47 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिण दिल्ली के एक स्कूल में कर्मचारी द्वारा तीन वर्ष की बच्ची के यौन शोषण के मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश की।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि अधिकारियों द्वारा तय मानकों को स्कूलों द्वारा विधिवत्त लागू करना सुनिश्चित करने के लिए बाल सुरक्षा निगरानी समिति गठित करने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कमेटी को दिल्ली के सभी स्कूलों में जाकर चेक-लिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। पीठ ने स्थायी अधिवक्ता को समिति में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और स्वतंत्र व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा। साथ ही समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करने का विचार भी रखा।
इस पर अधिवक्ता ने अदालत से समिति गठित करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान संतोष त्रिपाठी ने अदालत को सूचित किया कि बच्ची के यौन शोषण के आरोपित सफाईकर्मी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हुए पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी की गई है।मामले में जल्द आरोपपत्र दायर किया जाएगा। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि तीन अगस्त को दक्षिणी दिल्ली के पंचशील एन्क्लेव के एक स्कूल में बच्ची के यौन शोषण की घटना का आठ अगस्त को अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की थी और सरकार व शिक्षा निदेशालय को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
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