नियमों पर खरे नहीं उतरे मुखर्जी नगर के PG, नगर निगम ने 150 संचालकों को थमाया नोटिस; जवाब न देने पर होगी कार्रवाई
पिछले महीने की 27 तारीख को मुखर्जी नगर के पीजी (पेइंग गेस्ट) हॉस्टल में आग की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने शुक्रवार को करीब 150 पीजी संचालकों को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली मास्टर प्लान के नियमों की अवहेलना कर पीजी हॉस्टल संचालित करना गैर-कानूनी है। नगर निगम टीम के आने की सूचना के बाद इलाके में दिनभर हड़कंप की स्थिति रही।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 14 Oct 2023 08:18 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिछले महीने की 27 तारीख को मुखर्जी नगर के पीजी (पेइंग गेस्ट) हॉस्टल में आग की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने शुक्रवार को करीब 150 पीजी संचालकों को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली मास्टर प्लान के नियमों की अवहेलना कर पीजी हॉस्टल संचालित करना गैर-कानूनी है।
निगम ने पीजी संचालकों से 48 घंटे के भीतर संचालन संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। नगर निगम सिविल लाइन जोन की ओर से शुक्रवार को मुखर्जी नगर और आट्रम लेन में चल रहे पीजी हॉस्टल संचालकों को धड़ाधड़ नोटिस थमाए गए। नगर निगम टीम के आने की सूचना के बाद इलाके में दिनभर हड़कंप की स्थिति रही।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सप्ताहभर चले सर्वे में निगम टीम की ओर से चिन्हित किए गए करीब 150 पीजी हॉस्टल संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। संचालकों को 48 घंटों के भीतर संचालन संबंधी अपने कागजात पेश करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
पीजी संचालन में हो रही नियमों की अनदेखी
अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी नगर और आट्रम लेन में चल रहे अधिकांश पीजी हॉस्टल अवैध हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के मापदंडों के हिसाब से इन क्षेत्रों में पीजी का संचालन नियमों के विरुद्ध है। ज्यादातर पीजी हॉस्टल दो मानकों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे। पहला, रोड की चौड़ाई और दूसरा भूखंड का आकार। इन दोनों मापदंडों पर ज्यादातर पीजी हॉस्टल खरा नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। संभवतया अगले सप्ताह निगम कोई कार्रवाई अमल में ला सकता है।
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