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Farmer March: किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू, पुलिस ने लगाए कड़े प्रतिबंध

विभिन्न किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर 15 नाकों पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं जिनकी सीमाएं पंजाब-हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। वहीं गुहला क्षेत्र में 500 सुरक्षा बल की पांच टुकड़ी तैनात की गई है। 12 फरवरी से इलाके में सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने कई चीजों में प्रतिबंध लगा रखा है।

By Pankaj Kumar Edited By: Deepak Saxena Updated: Sat, 10 Feb 2024 03:00 PM (IST)
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किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू।
जागरण संवाददाता, कैथल। किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। जहां सुरक्षा बल की पांच टुकड़ी गुहला-चीका में पंजाब से आने वाले किसानों को आगे नहीं जाने के लिए तैनात की गई हैं। वहीं, जिलाधीश प्रशांत पंवार ने जिले में धारा-144 लागू कर दी है। इसमें बाकायदा प्रतिबंध के बिंदुओं का जिक्र करते हुए पुलिस विभाग को इसके सख्ती से पालन के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और गृह विभाग की ओर से यह आदेश दिए गए हैं।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • पांच या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जानी वाली कोई भी सभा।
  • पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना।
  • कोई भी व्यक्ति या समूह जो पैदल या वाहन (कार, ट्रक, ट्रैक्टर, दोपहिया, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर इत्यादि जिनका उपयोग संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
  • अस्त्र-शस्त्र, गंडासी, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू लाठी, डंडा (डंडा के साथ झंडे) तलवार सहित अन्य घातक हथियारों के साथ जिले में प्रवेश करना।
  • ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल व डीजल की खुले में (केन अथवा बोतल इत्यादि में) बिक्री।- कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, दोपहिया, जेसीबी अथवा अन्य किसी भी वाहन पर डीजे अथवा लाउडस्पीकर द्वारा भड़काऊ संगीत बजाना, भाषण-बाजी करना व प्रचार-प्रसार करना।
  • ट्रैक्टर ट्रालियों में ईंट-पत्थर के टुकडे तथा कांच की खाली बोतलें आदि जमा करना।

धारा के पालन में जिम्मेदार अधिकारी

इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, संबंधित एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल, सभी उपाधीक्षक, पुलिस जिला कैथल, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रभारी भी इस मामले में संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जिले में खुला पेट्रोल व डीजल बेचने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न नाकों पर प्रशासनिक अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त को ओवरआल इंचार्ज बनाया गया है।

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यह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए

1.धनौरी, बरटा, संगतपुरा डीएसपी उमेद सिंह -डीडीपीओ कंवर दमन, नायब तहसीलदार गौरव शर्मा, एक्सईएन प्रशांत कुमार

2.दाबन खेड़ी, कसौर, खरकां, डीएसपी ललित कुमार - तहसीलदार गुहला अनिल बिढ़ान, नायब तहसीलदार आशीष, तहसीलदार कलायत

उरलाना, रत्ताखेड़ा, सरोला, दिनेश कुमार, कार्यकारी अभियंता अरविंद रोहिला माजरी, भाटिया

3. टटियाणा, सुगलपुर मैंगना रोड, बदसूई, सिहाली / पपराला डीएसपी कुलदीप सिंह -नायब तहसीलदार सुनील कुमार, बीडीपीओ गुहला राजवीर सिंह, एक्सईएन वरूण कंसल

इनके हाथ रहेगी फोर्स की मूवमेंट

जरूरत के हिसाब से मूवेएबल फोर्स के लिए प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम कलायत, ड्यूटी इंचार्ज डीएसपी अमित कुमार, सहायक कमांडेंट गणेश, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार पूंडरी जोगिंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता निशांत की ड्यूटी रहेगी। नाका टटियाणा चीका में प्रशासनिक अधिकारी आरटीए सचिव, ड्यूटी इंचार्ज सहायक कमांडेंट अरविंद व राकेश, डीसीपी रविंद्र तोमर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार राजौंद हरि कृष्ण, बीडीपीओ पूंडरी जगजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता सतपाल की ड्यूटी लगाई गई है।

प्रशासनिक अधिकारी डीएमसी सुशील कुमार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता मनीष कुमार, प्रशासनिक अधिकारी डीएफओ सुरेश नैन व ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता प्रदीप श्योकंद, प्रशासनिक अधिकारी डीएचओ हीरा लाल व ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता गौरव लौचब, प्रशासनिक अधिकारी डीईटीसी वीके बेनीवाल व ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसओ बिजेंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी डीडीएएच नरेंद्र सिंह व ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीईओ सुभाष चंद, प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी अभियंता नारायण दत्त व ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता रवि ओबराय को आरक्षित रखा गया है। यह आदेश 12 फरवरी से आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

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