Himachal News: अब चार मंजिला मकान बनवाने के लिए भी किया जा सकेगा आवेदन, पिछले सात सालों से मिल रही थी केवल ढाई मंजिल बनाने की अनुमति
Himachal News शिमला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब भवन मालिक अपने ढाई मंजिला भवन का नक्शा संशोधित कर तीन या चार मंजिला करने के लिए नगर निगम के चक्कर काटना शुरू कर देंगे। शहर से लेकर शिमला के प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल की बजाय साढ़े 3 या 4 मंजिल भवनों का नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब भवन मालिक अपने ढाई मंजिला भवन का नक्शा संशोधित कर तीन या चार मंजिला करने के लिए नगर निगम के चक्कर काटना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
नक्शा पास करने की प्रक्रिया की जाएगी शुरू
शहर से लेकर शिमला के प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल की बजाय साढ़े 3 या 4 मंजिल भवनों का नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर में 2017 से लेकर अभी तक भवन मालिक अपने भवनों का नक्शा ढाई मंजिल ही पास करवा रहे थे, दूसरी तरफ ग्रीन एरिया को एरिया जहां पर पूरी तरह से भवन निर्माण पर रोक थी। वहां पर जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की जमीन खरीद कर भवन बनाने का सपना देखा है, वह भी अपने भवन को बनाने का नक्शा पास करने का प्रस्ताव नगर निगम को दे सकेंगे। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इसके निर्देश आने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ग्रीन एरिया में एक मंजिल के साथ एटिक बनाने की मिलेगी मंजूरी
राज्य सरकार के डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक ग्रीन एरिया में एक मंजिल के साथ अटैक बनाने की मंजूरी दी जाएगी भवन में इससे ज्यादा मंजिले बनाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। शहर में बहुत से ऐसे लोग है जिनकी भूमि शहर के ग्रीन एरिया में है। यह लोग वहां पर भवन बनाने का सपना तो देख रहे थे, लेकिन 2017 के बाद लगी बंदिशों के बाद इनके सपनो पर पानी फिर गया था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब यह लोग भवन निर्माण के लिए नक्शे पास करने में जुट जाएंगे।
कोर एरिया में दो मंजिल के साथ मिलेगी एटिक बनाने बनाने की मंजूरी
राजधानी के कोर एरिया में माल रोड, रिज मैदान लोअर बाजार, राम बाजार सर्कुलर रोड से लेकर शहर के कई अन्य हिस्से शामिल है। इन सभी हिस्सों में भवन बनाने के लिए दो मंजिला भवन के साथ अधिक बनाने की मंजूरी मिल सकेगी। इसके अलावा शहर के अन्य को एरिया में भूमि के आकार को देखते हुए मंजूरी मिल पाएगी। यदि प्लॉट 150 वर्ग मीटर का होगा तो तीन मंजिल और यदि ढाई सौ वर्ग मीटर का होगा तो 4 मंजिल बनाने की मंजूरी मिल सकेगी।