वाटर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर बिलकीस मीर पर गिरी ACB की गाज , भर्ती शर्तों का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई FIR; ये लगे हैं आरोप
ACB ने वॉटर स्पॉर्ट्स सेंटर श्रीनगर की प्रभारी कार्यकारी निदेशक बिलकीस मीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भर्ती शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिलकीस मीर के खिलाफ बीपीईडी की डिग्री प्राप्त करने की शर्त को पूरा न करने के आधार पर FIR दर्ज की है। खेल परिषद के कुछ अधिकारियों ने बिलकीस मीर के साथ मिलीभगत कर उसे अनुचित लाभ भी पहुंचाया है।
By naveen sharmaEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 18 Nov 2023 01:15 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। Jammu-kashmir News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने वॉटर स्पॉर्ट्स सेंटर, श्रीनगर की प्रभारी कार्यकारी निदेशक बिलकीस मीर (Bilkis Mir) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिलकीस मीर (FIR against Bilkis Mir) के खिलाफ यह एफआईआर बीपीईडी की डिग्री प्राप्त करने की शर्त को पूरा न करने के आधार पर दर्ज की है।
बीपीईडी की डिग्री नहीं
मिली जानकाीर के अनुसार, बिलकीस मीर को जब फिजीकल एजूकेशन टीचर पीईटी नियुक्त किया गया था ताे उस समय उन्होंने बीपीईडी की डिग्री प्राप्त नहीं की थी। इसलिए संबधित नियमों में ढील देते हुए कहा गया था कि उन्हें अपने प्रोबेशन के दौरान ही यह डिग्री प्राप्त करनी हाेगी। उन्होंने यह डिग्री आज तक प्राप्त नहीं की है।
युवा सेवा एवं खेल विभाग में पीईटी हुए थे नियुक्त
बिलकीस मीर के खिलाफ दर्ज एफआइआर के मुताबिक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक शिकायत के आधार पर जांच शुरु की थी। जांच में पता चला कि उन्हें युवा सेवा एवं खेल विभाग में वर्ष 2009 में पीईटी नियुक्त किया गया और उसके बाद वर्ष 2013 में उन्हें जम्मू कश्मीर खेल परिषद श्रीनगर में दो वर्ष के लिए भेजा गया।बिलकीस मीर पर क्यों दर्ज हुई FIR
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में पता चला है कि उन्हें नौ जुलाई 2014 को जूनियर कोच के पद पर 9300-34800 रूपये के वेतनमान में पदोन्नत किया गया। उन्हें इस पद और वेतनमान में पदोन्नति प्रदान करने के समय संबधित प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई और सेवा नियमों का उल्लंघन किया गया।