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World Consumer Rights Day 2023: एक उपभोक्ता होने के नाते क्या आपको पता है अपने ये अधिकार?

World Consumer Rights Day 2023 हर साल 15 मार्च का दिन दुनियाभर में विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं अपने इन अधिकारों के बारे में। अगर नहीं तो यहां जानें विस्तार से।

By Priyanka SinghEdited By: Priyanka SinghUpdated: Wed, 15 Mar 2023 11:18 AM (IST)
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World Consumer Rights Day 2023: एक उपभोक्ता होने के नाते क्या आपको पता है अपने ये अधिकार?

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। World Consumer Rights Day 2023: हर साल 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु दुनियाभर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन उपभोक्‍ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए मनाया जाता है। तो World Consumers Day 2023 के मौके पर जानें इन अधिकारों के बारे में।

क्या है कंज्यूमर राइट्स?

Consumer Rights यानी चीज़ों की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी, स्टैंडर्ड और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।

उपभोक्‍ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education)

एक उपभोक्ता होने के नाते आपको क्‍या-क्या अधिकार मिले हैं, इन सब की जानकारी उपभोक्‍ता के अधिकारों में शामिल है। जिसके तहत उपभोक्ता संघों, शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ सरकारी नीति निर्माता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कर्तव्यों,जिम्मेदारियों और राहत के बारे में सूचित करके उपभोक्ता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety)

सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को उसकी सुरक्षा का पूरा अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता जिसकी क्वॉलिटी खराब हो और जिससे ग्राहक को वर्तमान या भविष्‍य में किसी भी तरह का नुकसान हो। अगर ऐसा कोई सामान दुकानदार द्वारा दिया जाता है तो आप उसे बदलवा सकते हैं लेकिन दुकानदार सामान को बदलने के लिए मना करे तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

चुनने का अधिकार (Right to Choose)

एक ग्राहक को ये पूर्ण रूप से ये अधिकार है कि वह किसी भी दुकान में जाकर अपने मनमुताबिक सामान खरीद सकता है इसके लिए दुकानदार उसे किसी प्रकार की सर्विस या फिर किसी प्रोडक्‍ट को खरीदने के लिए बाध्‍य नहीं कर सकता।

सूचना का अधिकार (Right to be Informed)

हर ग्राहक के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वॉलिटी, मूल्य और शुद्धता से जुड़ा हर तरह का सवाल वह दुकानदार से पूछ सकता हैं। इसके लिए दुकानदार किसी भी तरह से मना नहीं कर सकता और न ही अपमान कर सकता है।

सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)

अगर उपभोक्ता के साथ दुकानदार बुरा बर्ताव करता है या फिर किसी भी तरह का अन्‍याय करता है, तो उपभोक्ता इसके लिए कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 

समस्‍या के समाधान का अधिकार (Right to seek Redressal)

एक उपभोक्ता अपने साथ हुए अन्‍याय के खिलाफ न सिर्फ शिकायत दर्ज कर सकता है, बल्कि टाइम से उसका समाधान पा सकता है, उसको ये पूर्ण अधिकार है।

Pic credit- freepik