Maharashtra: डिप्टी CM फडणवीस को बड़ी राहत, चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में कोर्ट ने किया बरी
फडणवीस इस दौरान अदालत में वर्चुअली उपस्थित हुए। नागपुर के एक वकील सतीश उके ने एक आवेदन दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी और आरोप लगाया था कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया था।
नागपुर, एजेंसीः नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले सौंपे गए अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आरोप में दर्ज मामले से बरी कर दिया।
सिविल जज एसएस जाधव ने फडनवीस को बरी करार देते हुए कहा कि उनकी ओर से प्रासंगिक जानकारी को छुपाने का कोई 'इरादा' नहीं था।
वर्चुअली उपस्थित हुए पूर्व सीएम
BJP के वरिष्ठ नेता और नागपुर से विधायक फडणवीस इस दौरान अदालत में वर्चुअली उपस्थित हुए। नागपुर के एक वकील सतीश उके ने एक आवेदन दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी और आरोप लगाया था कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया था।
2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे फडनवीस ने इस साल अप्रैल में अदालत में कहा था कि जानकारी का खुलासा न करना उनके पिछली वकील की गलती की वजह से हुई थी।
उनके वर्तमान वकील देवेन चौहान और उदय डाबले ने शुक्रवार को कहा कि अदालत ने माना है कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि फडनवीस ने हलफनामे में दो मामलों का खुलासा इस इरादे या जानकारी के साथ नहीं किया था कि इस तरह के गैर-खुलासे से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिलेगी।