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CDSCO ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में भेजे जाएंगें

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दवाओं के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति अपनाकर बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की प्रभावी निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि वर्तमान में दवाओं के एकत्र नमूने ज्यादातर बड़े ब्रांड के हैं।

By Agency Edited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sun, 18 Feb 2024 05:00 AM (IST)
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CDSCO ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने दवाओं के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति अपनाकर बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की प्रभावी निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि वर्तमान में दवाओं के एकत्र नमूने ज्यादातर बड़े ब्रांड के हैं और इन्हें केवल शहरी या उपनगरीय स्थानों से एकत्र किया गया है।

दिशानिर्देशों में दी गई ये जानकारी

पिछले सप्ताह अधिसूचित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नए मानदंडों के अनुसार नमूना एकत्र करने की योजना में ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र, चुनिंदा बीमारियों वाले क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली दवाएं और मौसमी बीमारियों की दवाएं आदि शामिल होंगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में सौंदर्य प्रसाधन के नमूने एकत्र नहीं किए गए। ऐसे बिक्री केंद्रों का कोई केंद्रीकृत डाटाबेस नहीं है जहां नकली उत्पादों की सूचना दी गई हो। ऐसे चिन्हित आउटलेटों पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए।

तैयार की जाएगी इनकी सूची

यह महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र किए जाएं और प्रयोगशाला में भेजे जाएं ताकि परीक्षण रिपोर्ट जारी करने से पहले प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक होने पर सभी मापदंडों का परीक्षण और पुन: परीक्षण किया जा सके।

इनमें कहा गया है कि प्रत्येक दवा नियंत्रण कार्यालय मासिक आधार पर पंजीकृत फार्मासिस्ट और मालिक के नाम के साथ उन थोक/खुदरा दुकानों की सूची तैयार करेगा, जहां पर नकली उत्पादों के होने की सूचना मिलती है।

सूची प्रधान कार्यालय को साझा की जाएगी सूची

नकली उत्पादों की बिक्री और वितरण में शामिल थोक और खुदरा दुकानों की एक केंद्रीकृत सूची तैयार करने और जनता को इन दुकानों से खरीदी गई दवा के उपयोग से बचने के लिए व्यापक प्रचार करने के वास्ते उपरोक्त सूची उनके प्रधान कार्यालय को साझा की जाएगी।

सीडीएससीओ की सूची नहीं होती हर माह अपडेट

इस समय सीडीएससीओ द्वारा साझा की गई नकली दवाओं की सूची हर महीने अपडेट नहीं की जाती है। साथ ही, उन वितरकों की जानकारी भी साझा नहीं की जाती है जहां से नमूने लिए जाते हैं।

ये दिशानिर्देश राज्य और केंद्र सरकारों के दवा नियामक प्राधिकरणों के तहत दवा निरीक्षकों के लिए दवा के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति को अपनाने और बाजार में उपलब्ध दवाओं व सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की निगरानी में उपयोगी होंगे।