Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 जुलाई तक एएसआई के मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा।

By Jagran NewsEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 24 Jul 2023 01:35 PM (IST)
Hero Image
Gyanvapi Case में सुप्रीम कोर्ट में अबतक क्या-क्या हुआ?

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को ज्ञानवापी केस की सुनवाई करते हुए कहा कि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा।  शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कोई आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी सहमत हो गया है। 

ज्ञानवापी केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

  • ज्ञानवापी समिति ने वाराणसी अदालत के एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
  • ज्ञानवापी समिति ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग की, जिसमें एएसआई को यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को कहा गया था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर पर किया गया था या नहीं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से एएसआई को मस्जिद स्थल पर कोई आक्रामक कार्य न करने के लिए कहने को कहा, दोपहर 2 बजे याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
  • एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मस्जिद स्थल पर उसके द्वारा कोई आक्रामक या खुदाई कार्य नहीं किया जा रहा है। 
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि एएसआई मस्जिद स्थल पर फोटोग्राफी, रडार इमेजिंग कर रहा है। वर्तमान में, कोई आक्रामक या उत्खनन कार्य नहीं चल रहा है।
  • SC का प्रस्ताव है कि एक हफ्ते तक साइट पर कोई खुदाई का काम न हो और मस्जिद समिति इस बीच हाई कोर्ट जा सकती है। 
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वाराणसी कोर्ट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत का आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। 
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई तक मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि हमें (ज्ञानवापी मस्जिद पर) सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला है। अगर (सर्वे पर) कोई रोक है, तो हम तुरंत इसका पालन करेंगे।
— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2023

वाराणसी की जिला अदालत ने दिया था खुदाई का निर्देश

वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए, कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई है, जहां पहले एक मंदिर मौजूद था, एक 'विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण' करने का निर्देश दिया। इस निर्देश में जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ चार अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।