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Cash for Query: क्या लोकसभा से निष्कासित होंगी महुआ मोइत्रा? सांसद का लॉगइन UAE से 47 बार किया गया एक्सेस

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा आचार समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर अनैतिक आचरण में शामिल होने और अनधिकृत व्यक्तियों के साथ अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का आरोप लगाया। लोकसभा की आचार समिति भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर अदाणी के खिलाफ सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही है।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 09 Nov 2023 05:39 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा आचार समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में आचार समिति की मसौदा रिपोर्ट पर सभी विपक्षी सांसदों ने असहमति नोट दिया। सूत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी सामने आई।

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा आचार समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर 'अनैतिक आचरण' में शामिल होने और अनधिकृत व्यक्तियों के साथ अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का आरोप लगाया।

सूत्रों ने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों के लिए असहमति नोट प्रस्तुत करने का एक सामान्य आधार निष्पक्ष जांच का न होना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हीरानंदानी को समिति की ओर से बुलाया जाना चाहिए था।

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क्या है पूरा मामला?

लोकसभा की आचार समिति भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर अदाणी के खिलाफ सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि तृणमूल नेत्री ने संसद में सवाल उठाने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी हीरानंदानी से पैसे लिए थे।

सूत्रों के मुताबिक, मसौदा रिपोर्ट से यह पता चलता है कि महुआ मोइत्रा ने 2019 से 2023 के बीच में चार बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक, महुआ मोइत्रा के लॉगइन क्रेडेंशियल 47 मौकों पर दुबई से एक्सेस किए गए थे। हालांकि, आचार समिति ने आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी के संबंध में आईटी और गृह मंत्रालय से विवरण रिपोर्ट मांगी है।

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इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि सांसद महुआ मोइत्रा के आचरण के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता है। ऐसे में समिति सिफारिश करती है कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता निष्कासित की जा सकती है। साथ ही समिति ने भारत सरकार की ओर से समयबद्ध तरीके से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की सिफारिश की।