'...तो अरविंद केजरीवाल जमानत को स्वीकार नहीं करते', दिल्ली के सीएम को बेल मिलने पर क्या-क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है।
इसी बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कोई सम्मानित शख्स इस जमानत को स्वीकार नहीं करेगा।
क्या जमानत मिली है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस जमानत को नहीं लेगा। सम्मानित शख्स कहता कि मैं विनम्रता से इसे अस्वीकार करता हूं। यह किस तरह की जमानत है कि आप जा सकते हैं, लेकिन एक जून को वापस आ जाओ।
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: On SC granting interim bail to CM Arvind Kejriwal, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "...No respectable person will accept this bail. What kind of bail is this that you can go but come back on June 2." pic.twitter.com/DzjO835mp3— ANI (@ANI) May 10, 2024
अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। मुख्यमंत्री को दो जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीएम केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सीएम केस के किसी गवाह से भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा, केजरीवाल सीएम दफ्तर भी नहीं जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। वह केस पर अपनी भूमिका के बारे में बयान नहीं देंगे।
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