दो साल से फरार आरोपी इंस्पेक्टर ने किया अदालत में सरेंडर, रिश्वत लेने का आरोप; STF भी नहीं कर सकी गिरफ्तार
साल 2021 में एसटीएफ द्वारा अपने ही विंग के इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमारएवं उसके एक अन्य साथी के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं दो नशा तस्करों को छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपी इंस्पेक्टर ने नशा तस्करों को छोड़ने के लिए रिश्वत ली थी। मामला दर्ज करने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। वहीं अब दो साल बाद आरोपी ने अदालत में सरेंडर किया।
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Wed, 11 Oct 2023 11:54 AM (IST)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। Punjab News: साल 2021 में एसटीएफ द्वारा अपने ही विंग के इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमारएवं उसके एक अन्य साथी के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं दो नशा तस्करों को छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
उक्त केस दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार लगातार भुमिगत रहा और उसने अपनी आग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दायर की। लेकिन किसी भी अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर को राहत नहीं दी।
दो साल तक आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं कर पाई STF
कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट से जब उक्त इंस्पेक्टर की जमानत खारिज हो गई थी, उसके बावजूद एसटीएफ उक्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। मंगलवार को इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने अपनी मर्जी से अदालत में आत्मसर्मपण किया। जिसके बाद एसटीएफ की टीम अदालत में पहुंची और अदालत से आरोपी इंस्पेक्टर का दो दिवसीय रिमांड हासिल कर लिया।दो नशा तस्करों को मोटी रिश्वत लेकर छोड़ा था
बतातें चलें कि एसटीएफ मोहाली के पुलिस थाना में 14 नवंबर 2021 को एसटीएफ बठिंडा में ही तैनात इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार एवं उसके साथी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं नशा तस्करी प्रदीप कुमार और जोरा सिंह से मोटी रिश्वत हासिल कर उन्हें छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।जिस के बाद जब आरोपी इंस्पेक्टर ने जिला अदालत में अपनी आग्रिम जमानत याचिका दायर की तो एसटीएफ ने उक्त आरोपी इंस्पेक्टर का पूरा चिट्ठा अदालत के सामने रखा था।