Prayagraj News: गाड़ियां चुराकर बेचने वाले गैंग के सदस्यों को कोर्ट से मिली जमानत, MP के हैं अपराधी
गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को कोर्ट से जमानत मिल गई। जिला जज संतोष राय ने आरोपित के अधिवक्ताओं और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र राय के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी स्वीकार की। जेल में बंद अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
प्रयागराज, जेएनएन। यूपी समेत कई राज्यों में जाकर गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिला जज संतोष राय ने आरोपित के अधिवक्ताओं और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र राय के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी स्वीकार की। साथ ही जेल में बंद अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। आरोपित मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सोहागी के रहने वाले हैं।
कौंधियारा पुलिस ने दो अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
बताया गया है कि वाहन चोरी के आरोप में कौंधियारा पुलिस ने दो अक्टूबर 2022 को रावेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, शिवम कुमार व चंद्र दर्शन सोनकर को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के विरुद्ध उपनिरीक्षक नवीन सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई थी। चालान एप से नंबर की जांच करने पर वाहनों के सभी नंबर प्लेट फर्जी पाए गए थे। आरोपित गाड़ियों की पहचान छुपाने के लिए उनके नंबर प्लेट बदल देते थे।
रेलवे स्टेशन के आसपास से गिरोह करता था गाड़ियां चोरी
पुलिस ने अदालत को बताया कि सभी लोग रीवा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और गिरोह बनाकर स्टेशन के आसपास से गाड़ियां चोरी करते थे। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की प्रत्येक पर व्यक्तिगत बंधपत्र व दो-दो विश्वसनीय प्रतिभूति निष्पादित करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह शर्त रखी कि जमानत के दौरान आरोपित दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित बंध पत्र की शर्तों का कठोर पालन करेंगें।