Chitrakoot: दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट, पति को आठ साल की कैद
यूपी के चित्रकूट में दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शादी के बाद से ही ससुरालीजन महिला का उत्पीड़न दहेज के लिए करते थे। दो बच्चे होने के बाद भी उसका उत्पीड़न जारी रहा।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Mon, 21 Aug 2023 07:56 PM (IST)
चित्रकूट, जागरण संवाददाता। दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दहेज के ससुरालवाले करते थे परेशान
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपाल दास ने बताया की कर्वी कोतवाली के नई दुनिया निवासी रामदास ने 22 जुलाई 2017 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन गीता देवी की शादी रुकमा खुर्द निवासी रज्जू पुत्र धुनुवा के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन गीता का उत्पीड़न दहेज के लिए करते थे। दो बच्चे होने के बाद भी उसका उत्पीड़न जारी रहा।
मिट्टी का तेल डालकर लगा दी आग
26 जून 2017 को ससुरालीजनों ने गीता को बेरहमी से पीटने के बाद शाम पांच बजे मिट्टी का तेल डालकर कर आग लगा कर जला दिया। गंभीर हालत में प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय से गीता को रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। त्वरित न्यायालय के अपर जिला संजय कुमार ने सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया। पति रज्जू को दोष सिद्ध पाया।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।