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Bijli Bill: शहरी दर के हिसाब से ग्रामीणों से पैसे वसूल रही बिजली कंपनियां, उपभोक्ताओं में नाराजगी, जानें कब मिलेगी राहत

UP Bijli Bill ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं से शहरी दरों पर की गई बिजली बिलों की वसूली के मुद्दे पर विद्युत नियामक आयोग के रवैये को लेकर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई है। शनिवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा करवाए गए वेबिनार में उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि पावर कारपोरेशन के अधिकारी आयोग के निर्देशों की परवाह नहीं करते हैं।

By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyUpdated: Sat, 25 Nov 2023 09:37 PM (IST)
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विद्युत नियामक आयोग के रवैये से उपभोक्ता नाराज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। UP Bijli Bill: ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं से शहरी दरों पर की गई बिजली बिलों की वसूली के मुद्दे पर विद्युत नियामक आयोग के रवैये को लेकर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई है।

शनिवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा करवाए गए वेबिनार में उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि पावर कारपोरेशन के अधिकारी आयोग के निर्देशों की परवाह नहीं करते हैं।

फ्यूल सरचार्ज के मद में अगले तीन महीने तक 18 पैसे से लेकर 69 पैसा प्रति यूनिट तक बिजली दरों में कमी के मामले में पावर कारपोरेशन के दखल से आयोग कोई निर्णय नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिजली वसूली करने के मुद्दे पर भी आयोग ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

कई मुद्दों पर स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले पा रही आयोग

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस बारे में कहा कि आयोग में पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके दबाव में आयोग कई मुद्दों पर स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ताओं के हितों के मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी करें।

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