Neet 2024: आयुषी पटेल की एप्लीकेशन में ‘3’ और ‘8’ का अंतर, हाई कोर्ट ने एनटीए को दिया आदेश
Neet 2024 Case - इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट-2024 में लखनऊ की छात्रा आयुषी पटेल की ओएमआर शीट फटी होने के कारण परिणाम घोषित न करने के मामले में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि छात्रा की ओएमआर शीट में जो एप्लीकेशन नंबर भरा गया है वह उसके द्वारा भेजे गए ईमेल से भिन्न है।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट-2024 में लखनऊ की छात्रा आयुषी पटेल की ओएमआर शीट फटी होने के कारण परिणाम घोषित न करने के मामले में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।
कोर्ट ने पाया कि छात्रा की ओएमआर शीट में जो एप्लीकेशन नंबर भरा गया है, वह उसके द्वारा भेजे गए ईमेल से भिन्न है। इस पर कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को पीड़ित छात्रा के मूल रिकॉर्ड 18 जून को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। छात्रा से भी कहा कि वह अपना मूल रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर पेश करे।
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अवकाश कालीन पीठ ने दिया। याचिका में छात्रा ने कहा है कि उसकी ओएमआर शीट फटी मिलने का आरोप लगाकर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है।
मांग की गई है कि याची की ओएमआर शीट का मैनुअल मूल्यांकन कराया जाए। यह भी मांग की गई है कि एनटीए के विरुद्ध केंद्र सरकार को जांच का आदेश दिया जाए व वर्तमान याचिका के विचाराधीन रहते काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए।
अप्लीकेशन नंबर में अंक ‘3’ और ‘8’ का अंतर
दूसरी ओर कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए एनटीए की ओर से याची की मूल ओएमआर शीट, स्कोर कार्ड और उपस्थिति शीट प्रस्तुत कर कहा गया कि इन दस्तावेजों में याची का एप्लीकेशन नंबर 240411340741 है, जिसे स्वयं याची द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
यह समझना मुश्किल है कि इसके बावजूद याची क्यों 240411840741 एप्लीकेशन नंबर से ईमेल भेज रही थी। कोर्ट ने पाया कि दोनों अप्लीकेशन नंबर में एक अंक ‘3’ और ‘8’ का अंतर है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई पर मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।