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Uniform Civil Code: उत्तराखंड में 2 महीने में लागू होने जा रहा नया कानून, धामी सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

Uniform Civil Code Law उत्तराखंड के राष्ट्रपति की ओर से समान नागरिकता संहिता कानून (Uniform Civil Code Law) के विधेयक को मंजूरी दे गई है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले यह राज्य में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन के नए चैम्बरों के भवन के शिलान्यास के बाद यह घोषणा की। सरकार चैम्बर निर्माण में पूरी भागीदारी करेगी।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Tue, 10 Sep 2024 04:29 PM (IST)
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उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने को लेकर घोषणा

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून (Uniform Civil Code Law) राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नए चैम्बरों के भवन के शिलान्यास के उपरांत यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कही है। 

चैंबर निर्माण में सरकार की होगी पूरी भागीदारी

इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि चैम्बर निर्माण में सरकार की पूरी भागीदारी रहेगी। बार एसोसिएशन की ओर से भेजे प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पास होने के बाद चैम्बर निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि की घोषणा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लंबित चल रहे करीब 1.30 लाख केस पर भी चिंता जताई।  कहा कि न्याय मिलने में किसी भी स्तर से देरी नहीं होनी चाहिए। 

5 बीघा जमीन पर बन रहे भवन का मानचित्र लंबित

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू ने बताया कि मौजूदा समय मे पंजीकृत सदस्यों की संख्या 4500 हो चुकी है। बड़ी संख्या में वकालत के पेशे से जुड़ रहे हैं। पांच बीघा जमीन में बन रहे भवन का मानचित्र एमडीडीए में लंबित पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मानचित्र समय पर जाए तो वह जल्द काम शुरू करवा पाएंगे। 

मौके पर ये लोग रहे मौजूद

इस मौके पर जिला जज प्रेम सिंह खीमाल, कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल सहित न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधायक भी मौजूद रहे।

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