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Pakistan: धक्का देकर बख्तरबंद वाहन में कुरैशी को ले गई पुलिस; अदियाला जेल के बाहर से फिर हुए गिरफ्तार; देखें VIDEO

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल के बाहर से बुधवार को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिफर मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल के बाहर से फिर से गिफ्तार किया गया। इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 27 Dec 2023 03:45 PM (IST)
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पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (फोटो: एक्स)

पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल के बाहर से बुधवार को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के उपाध्यक्ष शाह महमूह कुरैशी को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन बुधवार को उन्हें फिर से अदियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया।

पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिफर मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल के बाहर से फिर से गिफ्तार कर लिया गया। इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 67 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री को पंजाब पुलिस की वर्दी पहने एक अधिकारी बख्तरबंद पुलिस वाहन में जबरन ले जाते हुए दिखाई दे रहा है और शाह महमूद कुरैशी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।

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— PTI (@PTIofficial) December 27, 2023

हिरासत का आदेश लिया गया वापस

पीटीआई ने कहा कि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने मंगलवार को शाह महमूद कुरैशी की 15 दिन की हिरासत वाला जारी आदेश वापस ले लिया है। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की।

क्या कुछ बोले शाह महमूद कुरैशी?

पूर्व विदेश मंत्री ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मखौल उड़ा रही है और क्रूरता और अन्याय चरम पर है। उन्होंने कहा कि वे मुझे फिर से झूठे मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा,

मैं देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं निर्दोष हूं और मुझे बिना किसी कारण के राजनीतिक बदला लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है

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सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में जमानत दी थी। साथ ही 10-10 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने का निर्देश भी दिया। वहीं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने पिता की रिहाई की उम्मीद जताई है।