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Train News: बिहिया में खड़ा रहा यात्री, गया से निकल गई ट्रेन; अब रेलवे विभाग को 250 की जगह इतने रुपये का करना होगा भुगतान

Train News साढ़े चार साल पहले एक यात्री ने हावड़ा-इलाहाबाद विभूति एक्सप्रेस से बिहिया से वाराणसी तक का टिकट कराया लेकिन किसी कारणवश ट्रेन गया के रास्ते वाराणसी चली गई। यात्री ने जब अपने टिकट के पैसे की मांग की तो बुकिंग पर बैठे कर्मचारी ने टिकट वापस लेने से मना कर दिया। इसके बाद यात्री ने उपभोक्ता फोरम में केस किया

By Dilip Kumar Ojha Edited By: Mukul KumarUpdated: Sat, 03 Feb 2024 02:59 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
संवाद सूत्र, शाहपुर। साढ़े चार साल पहले एक यात्री ने हावड़ा-इलाहाबाद विभूति एक्सप्रेस से बिहिया से वाराणसी तक का टिकट कराया, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन गया के रास्ते वाराणसी चली गई। यात्री ने जब अपने टिकट के पैसे की मांग की तो बुकिंग पर बैठे कर्मचारी ने टिकट वापस लेने से मना कर दिया।

इसके बाद यात्री ने उपभोक्ता फोरम में केस किया और चार साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई के बाद फोरम ने रेलवे को उसकी लापरवाही के लिए यात्री को जुर्माना देने का आदेश दिया।

प्रखंड के बिलौटीं गांव के निवासी सच्चिकान्त त्रिपाठी ने 25 अगस्त 2019 को दानापुर रेलमंडल के बिहिया स्टेशन से वाराणसी जाने के लिए ट्रेन संख्या 12333 विभूति एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट खरीदा था। उक्त तिथि को विभूति एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदल गया और वह पटना के बजाय गया रूट से वाराणसी गई।

इस तरह यात्री सच्चिकान्त त्रिपाठी यात्रा नही कर सके। जब वो अपना टिकट वापस करने पहुंचे तो उन्हें रेलवे द्वारा टिकट की राशि वापस करने से मना कर दिया गया।

जुर्माना की मांग करते हुए परिवाद दायर

इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर में मध्य पूर्व रेलवे के प्रबंधक व बिहिया स्टेशन मास्टर को पार्टी बनाते हुए रेलवे के विरुद्ध अपनी टिकट की राशि 250 रुपये तथा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना को लेकर एक लाख रुपये जुर्माना की मांग करते हुए परिवाद दायर कर दिया।

जिसकी सुनवाई लगातार होती रही। 31 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को टिकट की राशि 250 रुपये व सालाना 6.25 प्रतिशत की दर से 45 दिनों के भीतर यात्री को भुगतान करने का आदेश दिया है।

साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये और दो हजार रुपये विधि खर्च में रूप में देने का आदेश दिया है।

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