अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: आरोपी ब्रिटिश नागरिक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
गस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है। मिशेल ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के घोटाले में सीबीआई जांच मामले में नियमित जमानत मांगी थी। सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए मिशेल की याचिका खारिज कर दी गई है।
एएनआई, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है। मिशेल ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के घोटाले में सीबीआई जांच मामले में नियमित जमानत मांगी थी।
सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए मिशेल की याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में मिशेल की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। कोर्ट इस मामले में दलीलों पर सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
ईडी मामले में हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान कथित रूप से दी गई रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं। यह मामला अपनी हाई-प्रोफाइल प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण गहन जांच के दायरे में है।
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में जज दिनेश कुमार शर्मा की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक और 3,600 करोड़ रुपये के सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव या नए आधार नहीं हैं जो जमानत पर पुनर्विचार करने को उचित ठहराते हों।