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ED: क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा, विदेशी समेत कई लोगों को बना चुका है शिकार

क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को एक अमेरिकी महिला के साथ धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। उसको विशेष न्यायालय (पीएमएलए) नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यह मामला एक अमेरिकी महिला के साथ चार लाख डॉलर की धोखाधड़ी से जुड़ा है।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Thu, 25 Jul 2024 05:30 AM (IST)
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क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा

 पीटीआई, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने बुधवार को बताया कि विज को मनी लांड्रिंग मामले में 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया-ईडी, दिल्ली ने 22 जुलाई, 2024 को पीएमएलए के तहत क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को गिरफ्तार किया। उसे 23 जुलाई, 2024 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

सात दिनों के लिए विज की हिरासत मांगी

ईडी ने सात दिनों के लिए विज की हिरासत मांगी थी। लेकिन, विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने विज को 28 जुलाई तक ईडी हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी 23 जुलाई, 2024 को मनी लांड्रिंग मामले में लक्ष्य विज को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। यह मामला एक अमेरिकी महिला के साथ चार लाख डॉलर की धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से मनी लांड्रिंग से जुड़ा है।

विशेष अदालत में पेश हुआ आरोपी

विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा, आरोपों की प्रकृति और प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए वाट्सएप/संदेशों के अंश और धन के स्त्रोत का पता लगाने तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपित लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है। आरोपित की ओर से अदालत में पेश वकील नितेश राणा ने हिरासत की मांग का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता। यह गैरकानूनी है।

अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप

ईडी ने कहा कि लक्ष्य विज का मामला सीबीआइ द्वारा प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने और अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।